[अनुसूची III]
: अनिवार्य किराये की दरें
सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयोज्य
पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़ कर
( देखें अनुच्छेद 9 अ )
कम मूल्य के खनिजों के लिए स्वीकृत किये गए पट्टों पर लागू अनिवार्य किराये की दरें निम्नानुसार हैं :
अनिवार्य किराये की दरें प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के आधार पर रुपयों में हैं :
पट्टे के प्रथम 2 वर्ष | तृतीय और बाद के वर्ष |
---|---|
100/- | 400/- |
(2) मध्यम मूल्य के खनिजों के लिए स्वीकृत किये गए पट्टों के मामलों में उपरोक्त (1) में वर्णित दरों का दो गुना |
(3) उच्च मूल्य के खनिजों के लिए स्वीकृत किये गए पट्टों के मामलों में उपरोक्त (1) में वर्णित दरों का तीन गुना।
(4) मूल्यवान धातुओं एवं पत्थरों के लिए स्वीकृत किये गए पट्टों के मामलों में उपरोक्त (1) में वर्णित दरों का चार गुना।
टीप :
(1) इस अधिसूचना के सन्दर्भ में :
(अ) मूल्यवान धातु एवं पत्थरों का तात्पर्य सोना, चांदी, हीरा, माणिक, नीलम, पन्ना, एलेक्ज़ेंड्राइट, ओपल आदि से है।
(ब) उच्च मूल्य वाले खनिजों का तात्पर्य मध्यम मूल्य के पत्थरों (गोमेद, मणि, गार्नेट ), कोरण्डम, ताम्बा, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस ( क्रिसोटाइल प्रकार का ) एवं अभ्रक से है।
(अ) " मध्यम मूल्य वाले खनिजों " से तात्पर्य क्रोमाइट, मैंगनीज़ अयस्क, केनाइट, सिलिमेनाइट, वरमीक्यूलाइट, मैग्नेसाइट, वोलस्टोनाइट, परलाइट, डायस्पोर, एपेलाइट, रॉकफॉस्फेट, फ्लुओराइट ( फ्लोरस्पार ), और बारटाइज़ से है।
(ब) " कम मूल्य वाले खनिजों " से तात्पर्य मूल्यवान धातुओं व पत्थरों, उच्च मूल्य वाले खनिजों तथा मध्यम मूल्य वाले खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों से है।
(2) पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अनिवार्य किराये की दरें, इस्पात एवं खान मंत्रालय में ( खान विभाग ) भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक जी. एस. आर. 458 (ई), दिनांक 5-5-1987 में विनिर्दिष्ट दरों के सामान होंगी।