अधिसूचना परिपत्र - कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम
(1) अभिलेख का नाम - म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001)
(2) अभिलेख का प्रकार- अधिनियम
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- अधिनियम पर दिनांक 12.2.01 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई तथा अधिनियम दिनांक 20.2.01 को अधिसूचित किया गया । दिनांक 3.7.01 को लागू अधिनियम निम्न प्रयोजनों के लिये हैः-
(अ) राज्य विद्युत नियामक आयोग स्थापित करने,
(ब) विद्युत उद्योग की पुनः संरचना करने
(स) राज्य में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण और प्रदाय का युक्तियुक्तकरण करने।
(द) विद्युत के पारेषण और प्रदाय के अनुज्ञापन को विनियमित करने
(इ) विद्युत का क्रय, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय और उपयोग को विनियमित करने।
(फ) उपभोक्ताओं के हितों और उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ तथा अन्य प्रभारों को उपलब्ध कराने ।
(ज) दक्ष, मितव्ययी और प्रतिस्पर्धी रीति से राज्य में विद्युत उद्योग के विकास और प्रबंध के लिये उपाय करने और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों के लिये अधिनियम । (अधिनियम विद्युत अधिनियम, 2003 के दिनांक 10.6.03 से लागू किये जाने के उपरांत, इस अधिनियम के वही उपबंध प्रवृत्त होंगे, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से असंगत नहीं हों)।
(4) अधिनियम की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता
बाजार में उपलब्ध एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की वेबसाईट www.mperc.org पर भी उपलब्ध ।
(II)
(1) अभिलेख का नाम - विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003)
(2) अभिलेख का प्रकार- अधिनियम
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार तथा उपयोग, विद्युत उद्योग के विकास, उनमें प्रतियोगिता सवंर्धन, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा सभी क्षेत्रों में विद्युत का प्रदाय, विद्युत मंडलों का पुनर्गठन, शुल्क सूची का सुव्यवस्थीकरण, दक्षता बढ़ाने तथा पर्यावरणपरक् संबंधी पारदर्शी नीतियॉं सुनिश्चित करने, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोग का गठन, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया तथा अपीलीय अधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित मामलों के लिये अधिनियम ।
(4) अधिनियम की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता बाजार में उपलब्ध एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की वेबसाईट www.mperc.org तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट www.powermin.nic.in पर भी उपलब्ध है ।
(III)
(1) अभिलेख का नाम - म.प्र.विद्युत उपकर अधिनियम, 1981
(2) अभिलेख का प्रकार- अधिनियम
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- विद्युत के क्षेत्र के विकास के लिये विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर उपकर लगाया गया है।
(4) अधिनियम की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता
दूरभाष
म.प्र. विद्युत निरीक्षकालय में उपलब्ध ।
मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2551612 एवं 2551608, www.mprenewable.nic.in
(IV)
(1) अभिलेख का नाम - म.प्र.विद्युत शुल्क, अधिनियम, 1949
(2) अभिलेख का प्रकार- अधिनियम
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय-यह भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची-2 के पदक्रमांक 53 के अंतर्गत विद्युत के प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्यशासन को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है।
(4) अधिनियम की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता
दूरभाष
म.प्र. विद्युत निरीक्षकालय में उपलब्ध ।
मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2551612 एवं 2551608
(V)
(1) अभिलेख का नाम - अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति ।
(2) अभिलेख का प्रकार- नीति
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये बायोमॉस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, शहरी अवशिष्ट आदि से विद्युत उत्पादन हेतु नीति।
(4) नीति की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता ऊर्जा विभाग एवं ऊर्जा विकास निगम से प्राप्त की जा सकती है ।
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। फोन.नं.2597417
म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल।
फोन नं. 2553595,2556566, www.mprenewable.nic.in
(VI)
(1) अभिलेख का नाम - म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003
(2) अभिलेख का प्रकार- नियम
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- म.प्र.राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर एक उत्पादन, एक पारेषण एवं तीन वितरण कंपनियों का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठन किया गया है। म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के कृत्यों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों तथा दायित्वों का कंपनियों में अंतरण करने हेतु दिनांक 1.10.03 से ये नियम लागू किये गये हैं ।
(4) नियम की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल तथा ऊर्जा विभाग मंत्रालय, भोपाल में उपलब्ध है।
फोन नं. ऊर्जा विभाग- 2573577
(टप्प्)
(1) अभिलेख का नाम - म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान किये जाने संबंधी आदेश ।
(2) अभिलेख का प्रकार- आदेश
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय - कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की पांचों उत्तरवर्ती कंपनियों को दिनांक 1.6.05 से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 31.5.05 को राज्यशासन द्वारा जारी आदेश जिसके माध्यम से पांचों कंपनियों की प्रारंभिक बैलेंसशीट भी जारी की गयी।
(4) आदेश की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता
केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल एवं ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
फोन नं. ऊर्जा विभाग- 2573577
(VIII)
(1) अभिलेख का नाम - भारतीय विद्युत नियम, 1956।
(2) अभिलेख का प्रकार- नियम
(3) अभिलेख का संक्षिप्त परिचय - भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 37 के अंतर्गत तैयार किए गए भारतीय विद्युत नियम, 1956 विद्युत उत्पादन, पारेषण, प्रदाय एवं उपयोग के विनियमन से संबंधित है ।
(4) नियम की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैः-
पता बाजार में उपलब्ध , म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की वेबसाईट www.mperc.org तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट www.powermin.nic.in पर भी उपलब्ध है ।





