F16-116 / 2005/2 / Chaitins / 3597 Bhopal, dated 24.9.2005

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24.9.2005

क्रमांक एफ 16-116/2005/2/चैतींस/3596 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के तहत् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाता है:-

1 पी, यू. डी. का प्रस्तुतीकरण सहायक द्वारा २ दिवस( अवकाश के दिनों को छोडकर
लोक सूचना अधिकरी सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
अपर सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
उप सचिव (स्थापना)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्र. एफ 16-116/2005/2/चैतींस/3597ध्मउंपस भोपाल, दिनांक 24.9.2005

प्रतिलिपिः-

  • प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
  • सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,मंत्रालय भोपाल,
  • उप सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल,
  • अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल,
  • समस्त अनुभाग अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल,
  • प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगे्रषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग