मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय
//आदेश//
भोपाल, दिनांक 24.9.2005
क्रमांक एफ 16-116/2005/2/चैतींस/3596 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के तहत् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाता है:-
1 | पी, यू. डी. का प्रस्तुतीकरण | सहायक द्वारा | २ दिवस( अवकाश के दिनों को छोडकर |
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लोक सूचना अधिकरी | सहायक लोक सूचना अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी | |
अपर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
उप सचिव (स्थापना) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पृ.क्र. एफ 16-116/2005/2/चैतींस/3597ध्मउंपस भोपाल, दिनांक 24.9.2005
प्रतिलिपिः-
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,मंत्रालय भोपाल,
- उप सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल,
- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल,
- समस्त अनुभाग अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगे्रषित ।
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग